GST काउंसिल की नहीं है 5 फीसदी टैक्स स्लैब को 8 फीसदी करने की प्लानिंग, केंद्र सरकार ने किया इनकार
GST Latest News: सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है. ये खबरें काल्पनिक हैं और और इसमें कोई सच्चाई नहीं है. फिलहाल जीएसटी टैक्स की एक चार स्तरीय व्यवस्था है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता है.
सरकार ने कहा है कि 5 फीसदी जीएसटी टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 8 फीसदी करने की योजना नहीं है. (फोटो: पीटीआई)
सरकार ने कहा है कि 5 फीसदी जीएसटी टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 8 फीसदी करने की योजना नहीं है. (फोटो: पीटीआई)
GST Latest News: केंद्र सरकार ने कहा है कि GST काउंसिल की 5 फीसदी टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 8 फीसदी करने की कोई प्लानिंग नहीं है. दरअसल इस तरह की खबरें आ रही थीं कि GST काउंसिल मिनिमम टैक्स स्लैब को 5 से बढ़ाकर 8 फीसदी कर सकता है. सोमवार (18 अप्रैल, 2022) को केंद्र सरकार ने साफ किया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहीं इस तरह की खबरें गलत हैं.
सरकार ने किया इनकार
सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है. ये खबरें काल्पनिक हैं और और इसमें कोई सच्चाई नहीं है. फिलहाल जीएसटी टैक्स की एक चार स्तरीय व्यवस्था है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता है. वहीं सोना और सोना की ज्वैलरी पर तीन फीसदी की दर से टैक्स लगता है.
Centre denies reports of GST council planning to raise 5 pc tax slab to 8 pc
— ANI Digital (@ani_digital) April 18, 2022
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पिछले साल जीएसटी काउंसिल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था. इसमें पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपालन और बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल थे. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों के समूह ने अभी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं की है और इसे अभी काउंसिल में पेश किया जाना है.
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जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी आईएमएफ और G-20 की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका में हैं. आपको बता दें कि काउंसिल की 46वीं बैठक 31 दिसंबर, 2021 को हुई थी.
क्या है मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर
जीएसटी की सरंचना में आवश्यक वस्तुओ पर या तो टैक्स की छूट रहती है, या कम टैक्स लगाया जाता है. जबकि लग्जरी वस्तुओं पर सबसे अधिक टैक्स लगाया जाता है. लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स (Luxury and sin goods) पर सबसे अधिक 28 फीसदी की दर से टैक्स और सेस लगाया जाता है. इस सेस कलेक्शन का उपयोग जीएसटी रोलआउट होने के कारण राज्यों के रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है.
10:20 PM IST